जिला दण्डाधिकारी ने समीर पर की रासुका की कार्यवाही

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जिला दण्डाधिकारी ने समीर पर की रासुका की कार्यवाही

खरगोन–:– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 37 वर्षीय थाना चैनपुर के अम्बाडोचर निवासी समीर पिता सगीर खान के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की है। समीर खान के विरूद्ध चोरी, लड़ाई-झगड़ा, मारपीट एवं अवैध गौवंश पशु परिवहन करने संबंधी अपराध पंजीबद्ध है। समीर खान को आदेश प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर आगामी एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक सोमवार को थाना चैनपुर में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी देने कहा गया है। साथ ही उसे 01 लाख रुपये का बंधपत्र थाना प्रभारी के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि वह ऐसा आचरण नहीं करेगा, जिससे आमजनता में भय या संत्रास फैले। आदेश का उल्लंघन होने पर उसके विरुद्ध रासुका के प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्यवावही की जाएगी।

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