कार्यरत मोटर यातायात श्रमिकों हेतु नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित

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कार्यरत मोटर यातायात श्रमिकों हेतु नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित

इंदौर–:– कार्यालय सहायक श्रमायुक्त इंदौर द्वारा न्यूगो बस कैम्पस बड़ी भमोरी इंदौर में कार्यरत मोटर यातायात श्रमिकों हेतु नेत्र परीक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान श्रमिकों के लिए निःशुल्क नेत्र जाँच की व्यवस्था की गई तथा योग्य श्रमिकों को आवश्यक परामर्श एवं उपचार संबंधी सुझाव दिए गए। कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अधिनियमों के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दी गई।
विशेष रूप से मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 (Motor Transport Workers Act, 1961) के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदत्त सुविधाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया, जिनमें मुख्यतः स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (Health & Safety) प्रावधान, कार्य के घंटे एवं विश्राम अवकाश (Hours of Work & Rest Intervals), वार्षिक अवकाश (Annual Leave with Wages), कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा एवं आराम कक्ष जैसी कल्याणकारी सुविधाएँ के बारे में बताया गया। साथ ही अधिनियम के अनुसार मोटर यातायात श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल, सुरक्षा एवं कल्याण नियोक्ता की जिम्मेदारी है। श्रम विभाग समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, जागरूकता कार्यक्रम एवं निरीक्षण आयोजित कर श्रमिकों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में मोटर यातायात श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नेत्र परीक्षण कराया तथा विभागीय योजनाओं एवं मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1961 संबंधी जानकारी प्राप्त की।

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