26 दिसंबर को वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 के प्रावधानों पर ग्राम सभाओं का आयोजन

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खरगोन–:– भारत सरकार के विकसित भारत@2047 विजन के अनुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)-2005 के स्थान पर विकसित भारत रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (VB- G RAM G) अधिनियम, 2025 को लागू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वीबी-जी राम जी के अधिनियम, 2025 के प्रावधानों एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 26 दिसंबर 2025 को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।
पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने समस्त मैदानी अधिकारियों, पंचायत सेवकों एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश जारी कर कहा है कि ग्राम सभाओं में ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, एससी/एसटी परिवारों तथा कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभाओं के कार्यवृत्त का पूर्ण अभिलेखीकरण किया जाएगा तथा जियो-टैग्ड फोटो-वीडियो सहित सभी विवरण पंचायत निर्णय ऐप के जरिए रीयल टाइम में meetingonline.gov.in पोर्टल पर अपलोड होंगे। अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए एजेंडा, प्रमुख विशेषताओं की जानकारी एवं पोस्टर-बैनर का उपयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो सभा का एजेंडा संचालित करेगा, तिथि-समय-स्थान की सूचना समय पर पहुंचाएगा तथा कार्यवाही का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगा। पंचायत राज संचालनालय भोपाल में स्थापित नियंत्रण कक्ष 26 दिसंबर को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक सक्रिय रहेगा। इसके प्रभारी श्री राजेंद्र सिंह (9340006872) एवं सहायक प्रभारी श्री प्रताप सिंह धुर्वे (9425492000) होंगे।

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