जिला दंडाधिकारी ने इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर भारी वाहनों पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

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जिला दंडाधिकारी ने इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर भारी वाहनों पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

खरगोन–:–कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत एवं मोरटक्का पुल की संरचनात्मक क्षमता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयानों पर प्रतिबंध लगाया है। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह और नववर्ष के आरम्भ में ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग दर्शन के साथ-साथ पावन नर्मदा नदी में स्नान हेतु दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आगमन की सम्भावना है, जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह मोरटक्का पुल मार्ग को भारी वाहनों को उक्त अवधि में प्रतिबंधित किया गया है तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की गई है।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 और नियम 1994 के नियम 215 के तहत जारी इस आदेश के अनुसार 27 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। खंडवा की ओर से आने वाले भारी वाहन बड़वाह तहसील में प्रवेश कर देशगांव होते हुए खरगोन-धामनोद से एबी रोड तक पहुंचेंगे, जबकि इंदौर से आने वाले वाहन खरगोन जिले से होते हुए देशगांव से गंतव्य तक जाएंगे। यह आदेश 27 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

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