विधानसभा नानपारा के समस्त बूथों पर मेगा कैंप-खुली बैठकों का आयोजन आज– मोनालिसा जौहरी एसडीएम नानपाराअगर आप वोटर नहीं तो आज फिर है मौका

विधानसभा नानपारा के समस्त बूथों पर मेगा कैंप-खुली बैठकों का आयोजन आज– मोनालिसा जौहरी एसडीएम नानपाराअगर आप वोटर नहीं तो आज फिर है मौका

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बहराइच–:– विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत यदि आपका वोट किसी कारण से कट गया है या अभी तक आप वोटर नहीं हैं तो आपके के लिए आज का दिन (रविवार) महत्वपूर्ण है। आज रविवार को विधानसभा 283-नानपारा के समस्त बूथों पर मेगा कैंप खुली बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीएलओ द्वारा आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया जाएगा। इन कैंपों पर अधिक से अधिक फार्म 6, 7 व 8 भी प्राप्त किए जायेंगे। उपजिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने बताया कि
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में समस्त बूथों पर आज मेगा कैंपों में आना न भूलें अभियान-2026 के तहत विधानसभा 283-नानपारा में अवस्थित समस्त मतदेय स्थलों पर रविवार को प्रातः 09 बजे से सायं 04 बजे तक मेगा कैम्प खुली बैठक का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त मेगा कैंप खुली बैठक में बीएलओ द्वारा आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा अधिक से अधिक फार्म-6, 7 व 8 प्राप्त किए जाएंगे। मेगा कैम्प मतदेय स्थल पर ही आयोजित होगा। इनमें बीएलओ, समस्त बीएलए (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दल), सुपरवाइजर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल, नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगर निकाय के क्षेत्रीय कर्मचारी जैसे टैक्स कलेक्टर, सैनेटरी इंस्पेक्टर, सफाई नायक, सफाई कर्मी, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत पंचायत सहायक, रोजगार सेवक इत्यादि, राशन डीलर, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, विद्युत विभाग के लाइन मेन व मीटर रीडर, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, क्षेत्रीय विद्यालय के समस्त अध्यापक आदि उक्त कैंपों में उपस्थित रहेंगे।
*मेगा कैंप का लाभ लें*
उपजिलाधिकारी नानपारा ने सभी से अपील की है कि वह इन मेगा कैंपों का लाभ उठाते हुए आवेदन कर सकते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह मताधिकार से वंचित न रहना
पड़े। मेगा कैंपों पर फार्म-6,7, 8 भी उपलब्ध रहेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित में कोई एक अभिलेख भी साथ लाना होगा। आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं उन्होंने बताया कि नये वोटर जहां इन कैंपों में आवेदन कर सकते हैं, वहीं जिनके नाम विशेष पुनरीक्षण में किसी कारण से कट गए हैं, वे भी अपने आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम हैं और 2025 की मतदाता सूची में उनके नाम नहीं हैं, वे भी अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में वर्ष 2003 की मतदाता सूची व भाग संख्या आदि का उल्लेख करना होगा।

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