पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण में लिप्त 02 बदमाशों को विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बंधन सहित, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कुल 10 शातिर बदमाशों के विरुद्ध, किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..

पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण में लिप्त 02 बदमाशों को विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बंधन सहित, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कुल 10 शातिर बदमाशों के विरुद्ध, किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..

इन्हे भी जरूर देखे

पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण में लिप्त 02 बदमाशों को विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बंधन सहित, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कुल 10 शातिर बदमाशों के विरुद्ध, किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..

03 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित ।

07 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंदी ।

बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध ।

इंदौर–:–नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 03 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर तथा 07 अन्य शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है। जिसमें विशेष रूप से मानव जीवन व पशु/पक्षियों के लिए घातक प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण में लिप्त 02 बदमाशों के निर्बंधन आदेश कर विभिन्न शर्तो के अधीन पाबंद किया गया है।

आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।
उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त 03 बदमाशों —

1. इरफान उर्फ इफ्तेखार उर्फ बाबू टिपिया उम्र 36 वर्ष निवासी 146 ग्रीन पार्क कॉलोनी थाना चदंन नगर इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)

2. तनवीर उर्फ तन्नू उर्फ मसूदी पिता अब्दूल गनी उम्र 25 वर्ष निवासी 167 हीना पैलेस कॉलोनी थाना खजराना इंदौर ( अवधि – 06 माह)

3. रोहित पिता विक्रम धनगर उम्र 20 साल निवासी 748/19 मेघदूत नगर थाना हीरानगर इंदौर ( अवधि – 06 माह)

उक्त तीनो बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।

इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा उक्त 07 बदमाशों को निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है –
1. मनीष पिता कन्हैयालाल अग्रवाल उम्र 38 साल निवासी ईएस 03 स्कीम न 78 थाना लसुडिया इंदौर, को विभिन्न गंभीर अपराधों के साथ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण पर, आरोपी को- (अवधि 06 माह)*

2. समीर उर्फ सोनू पिता अकील मेव उम्र 21 साल निवासी मेवाती मोहल्ला इंदौर थाना चदंन नगर को विभिन्न गंभीर अपराधों के साथ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय/भंडारण पर, आरोपी को- (अवधि 06 माह)

3. सलमान पिता अब्दुल सईद कुरैशी उम्र 30 साल निवासी 11 नम्बर लालगली थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि-01 वर्ष)

4. रवि उर्फ काला पित राजू सितोले उम्र 31 साल, निवासी राहुल गांधी नगर थाना भवंरकुआ इंदौर को (अवधि-01 वर्ष)

5. मोहित उर्फ बिट्टू पिता प्यारेलाल नरवले उम्र 28 साल निवासी म न 28 जोशी मोहल्ला थाना जूनी इंदौर। (अवधि-01 वर्ष)

6. राहुल पिता रामलाल सोलंकी उम्र 32 साल, निवासी 457 भवानी नगर थाना बाणगंगा इंदौर (अवधि-06 माह)

7. अमन उर्फ लाला उर्फ ऋषिराज पिता सियाराम चंदले उम्र 25 साल निवासी- 540 न्यू गौरी नगर थाना हीरानगर इंदौर (अवधि-06 माह)

उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को-
निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।
अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।
शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।
बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इन्हे भी जरूर देखे

Must Read