राजिम कुंभ कल्प 2026 के दौरान भारी वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध 1 से 15 फरवरी तक NH-130C सहित प्रमुख मार्गों पर लागू होगा आदेश

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✍️ लोकहित 24 न्यूज़ संवाददाता विक्रम कुमार नागेश की रिपोर्ट गरियाबंद छत्तीसगढ़ 

गरियाबंद _राजिम कुंभ कल्प 2026 के सफल आयोजन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार 01 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक कुंभ क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है कलेक्टर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 187/कले./स्टे./स्था./2026 के तहत यह प्रतिबंध प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा आदेश में उल्लेख है कि कुंभ आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में आमजन और दर्शनार्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है प्रतिबंधित मार्गों में नेशनल हाइवे 130-सी (रायपुर–राजिम), चौबेबंधा मार्ग से नवापारा पुल तथा राजिम से फिंगेश्वर मार्ग शामिल हैं। इस अवधि में इन मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात व्यवस्था और कुंभ आयोजन के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है आदेश के पालन हेतु पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं इस आदेश की प्रतिलिपि रायपुर संभाग आयुक्त, कलेक्टर रायपुर एवं धमतरी, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, रायपुर व धमतरी सहित जिला परिवहन अधिकारियों और संबंधित थाना प्रभारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहनकर्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और आदेश का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें।

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