राजिम कुंभ कल्प 2026 के दौरान मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध 1 से 15 फरवरी तक मेला क्षेत्र में नहीं खुलेगी मांस दुकानें

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✍️ लोकहित 24 न्यूज़ संवाददाता विक्रम कुमार नागेश की रिपोर्ट गरियाबंद छत्तीसगढ़ 

गरियाबंद _राजिम कुंभ (कल्प) मेला 2026 के शांतिपूर्ण, धार्मिक और गरिमामय आयोजन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार 01 फरवरी 2026 (माघ पूर्णिमा) से 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक राजिम कुंभ मेला क्षेत्र में मांस-मटन की खरीदी-बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 332/राजिम कुंभ (कल्प) मेला/आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के पालन में यह निर्णय लिया गया है मेला अवधि के दौरान मांस विक्रय की समस्त दुकानें बंद रहेंगी प्रशासन ने कहा है कि राजिम कुंभ मेला एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है ऐसे में धार्मिक भावनाओं, सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा आदेश के पालन हेतु पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजिम, तहसीलदार राजिम एवं फिंगेश्वर तथा नगर पंचायत राजिम और फिंगेश्वर के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन ने संबंधित व्यापारियों और आमजन से आदेश का पालन करने तथा राजिम कुंभ मेला के सफल आयोजन में सहयोग करने की अपील की है।

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