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1 जुलाई से देश में नए कानून के तहत दण्ड संहिता से न्याय संहिता अधिनियम लागू शुरू हुआ

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✍🏻”लोकहित 24 न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव” जिला ब्यूरो चीफ– चरण सिंह क्षेत्रपाल की रिपोर्ट गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

 

1 जुलाई से देश में नए कानून के तहत दण्ड संहिता से न्याय संहिता अधिनियम लागू शुरू हुआ

 

गरियाबंद–: -आज 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार को पूरे देश में नए कानून दण्ड संहिता लागू हो चुकी है। इस कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने विशेष महत्व रूप में देवभोग थाना परिसर में उत्सव मानाई गई। इस अवसर पर शासकीय वकील अबीन करकेटा
जी ने नए कानून अधिनियमों को सबके सामने यह बताया कि देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। आज से तीनों नए अपराधिक कानून लागू हो चुकी है। सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं।नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे कि शादी विवाह करने का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल,नस्ल,जाति समुदाय, लिंग के आधार पर माब लिंचिन के मामले में आजीवन कारावास की सजा,छिनैती के लिए तीन साल तक की जेल।
जब एफआईआर दर्ज की जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के लिए 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा, शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी।
एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जायेगी।ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। सीसीटीएनएस में एक एक बेहतर अपग्रेड किया गया है। जिससे लोग बिना पुलिस स्टेशन गए आनलाइन की ई-एफआईआर दर्ज करा सकेंगे,जिरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी,चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी। लेकिन अभी 60 या 90 दिन तक दी जा सकती है।केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता जता रहे हैं।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। अब तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है।जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी।यह नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। आंतकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के हिस्से थे। इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसी तरह पाकेट मारी जैसे छोटे संगठित अपराधों में 3 साल की सजा का प्रावधान है। शादी विवाह करने का झुटा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। व्याभिचार और धारा 377 , जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था। इसे अब हटा दिया गया है। जांच पड़ताल में अब फारेसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग जैसे खोज और बरामदी की रिकॉर्डिंग सभी पूछताछ और सुनवाई आंनलाइन मोड़ में करना। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देते थे।

जुलाई से नए नियम लागू में बच्चों के अधिकारों की रक्षा –
18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। नाबालिग की खरीद फरोख्त पर अब है 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान। तथा गरीब बच्चे से अपराध करवाना या अपराधिक कृत्य में संलिप्त किए जाने से अब होगा एक दण्नीय अपराध।
भारतीय दण्ड संहिता को न्याय संहिता में नए कानून लागू किए गए है उनके विवेचना निम्नवत है –
1. गंभीर अपराध – नाबालिक से रेप के दोषी को उम्रकैद या फांसी होगी , पहले रेप की धारा 375,376 थी, अब धारा 63,69 होगी। हत्या की धारा 302 थी अब यह 101 होगी। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने जेल की सजा होगी।माब लिचिग में फांसी की सजा होगी।

2 .वाहनों से दुर्घटना के मामले –
जब वाहनों से किसी के घायल होने पर यदि ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जायेगी।
हिट एंड केज में 10 साल तक की सजा मिलेगी।
60 साल के बुजुर्ग व कम उम्र के बच्चों को थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती है।कि जब तक उच्च पुलिस विभाग अधिकारी के अनुमति के बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता है।
इन तमाम तीन नए कानून दण्ड संहिता को क्रमबद्ध तरीके से बताई गई। अतः दण्ड संहिता के विधि व अधिनियमों को सबके सामने सुनाई गई। उसके पश्चात सामुहिक रूप से उपस्थित रहे ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों व पुलिस कर्मियों को नए कानून लागू से कोई विकल्प बताए जाने को कहा गया।

इस बीच उपस्थित पूर्व सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लीलाधर प्रधान ने बताया कि देश में नए कानून दण्ड संहिता लागू किया गया है जिसमें अपराधियों को स्वेच्छाचारिता का अधिकार दिया गया है।जब कोई अपराधी को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है,और फिर उसे कानून के शरण में आने से अधिक दण्डित न कर सजाएं कम की जाती है।
इस तरह के सवाल पूछा गया।

तो सरकारी एडवोकेट कैरकेट्टा जी ने नया नियम लागू किया गया है उन 3 विषयों को लेकर विस्तृत रूप से अधिनियमों को विवेचना करते हुए कहा कि देश में नए सिरे से नियमों को बदलाव किया गया है, इसी से जनता को ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते है। इस लिए भारतीय न्याय संहिता की पुरानी अधिनियमों को परिर्वतन किया गया है।
इस बीच उपस्थित देवभोग थाना प्रभारी गौतम गावड़े जी ने भी थाना परिसर उत्सव में शामिल हुए सभी अतिथियों, ग्रामीणों ,व मिडिया कर्मियों को आभार जताया गया। इसके पश्चात् देवभोग अनुविभागीय अधिकारी हितेश कुमार पिस्दा जी ने अपने मधुर वाणी से उपस्थित सभी लोगों को देश में नए कानून दण्ड संहिता लागू किया गया है ,उनके पक्ष में बहुत प्रशंसनीय रूप से सराहना करते हुए कि इन अधिनियमों में मानव जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी।
गरीब को न्याय मिलेगी, और लाचार और बेबस से बाल शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से सभी लोगों को नए अधि नियम की धारिताओं को उल्लेख किया गया। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद रहे अनुविभागीय अधिकारी हितेश कुमार पिस्दा, सरकारी एडवोकेट अवीन कैरकेटा ,मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री रवि कुमार सोनवानी,देवभोग थाना प्रभारी गौतम गावड़े,सिनापाली सरपंच सुधीर अग्रवाल, लाटापारा सरपंच योगेन्द्र कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता पदुलोचन मरकाम, जिला भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष शोभा चंद पात्र,देवभोग सरपंच प्रतिनिधि धन श्याम प्रधान, प्रमोद कुमार मांझी,

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