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सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

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सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

उज्जैन-:- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की अधिसूचना से गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की वर्ष 2026-27 की तृतीय तिमाही की बैठक सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट की अध्यक्षता में विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल सभाकक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में एडीएम श्री अत्येंद्र सिंह गुर्जर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. विक्रम रघुवंशी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित हुए।

बैठक में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही और प्रयोगशाला में भेजे गये खाद्य पदार्थों के नमूनों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 21.10.2026 तक विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 279 नमूनें संग्रहित किये गये, जिसमें से 50 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और 16 नमूनें फेल पाये गये है। 229 रिपोर्टों के जांच प्रतिवेदन प्रतीक्षारत है।

दिनांक 22.10.2026 तक स्थिति में जेएमएफसी न्यायालय में कुल 46 प्रकरण एवं एडीएम न्यायालय में 285 प्रकरण प्रचलित है। दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 21.10.2026 की अवधि एडीएम न्यायालय द्वारा 16 लाख 56 हजार रूपये का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

इस अवधि में डेयरी सरस घी, एसआरएआई मिल्क क्रीम देसी घी, रत्नागिरी काउ एवं देसी घी, नंदकृष्णा घी और नमस्ते इंडिया काउ घी असुरक्षित स्तर के पाये गये है।

अधिनियम अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए डेयरी सरस घी 200 मि.ली. पैक बैच नम्बर 07 निर्माण तिथि जुलाई 2026, यूज बाय डेट मार्च 2027 निर्माता – श्री श्याम फूड प्रोडक्ट, खसरा नम्बर 7062 रूपाली भवन, सरधाना अजमेर राजस्थान 305206 एवं नमस्ते इंडिया काउ घी 500 मि.ली. पैक, बैच नम्बर 47, निर्माण तिथि 22.01.2026, यूज बाॅय डेट 21.01.2027, निर्माता – एनआईएफ प्राईवेट लिमिटेड, बेहरामपुर पोस्ट शिवराजपुर कानपुर नगर यूपी 209205 का उज्जैन जिले में विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में त्यौहारों के समय पूर्व कार्यवाही करने, अच्छा व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही जनजागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने एवं स्कूलों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र-छात्राओं को लेबल पढ़ने की आदतें विकसित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये एवं किसी भी प्रकार के अवमानक/दूषित खाद्य सामग्री का विक्रय न हो इस पर निगरानी रखकर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

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