नगरी निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन के कारण शस्त्र लाइसेंस निलंबित ,अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व उनके प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगी

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नगरी निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन के कारण शस्त्र लाइसेंस निलंबित ,अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व उनके प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगी

खण्डवा–:–मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा खंडवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 34 में रिक्त पार्षद पद की पूर्ति के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है इसके साथ ही एक जनपद सदस्य एवं 3 सरपंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भी कार्यक्रम आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए अपर जिला दंडाधिकारी श्री के आर बडोले ने निर्वाचन क्षेत्र में शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने संबंधी आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत छैगांवमाखन के
वार्ड 1 के जनपद सदस्य के उप निर्वाचन के कारण सम्पूर्ण ग्राम पंचायत देलगांव, धनगांव एवं बेडियाखुर्द में, छैगांवमाखन विकासखंड की ग्राम पंचायत बरुड के सरपंच पद के उप निर्वाचन के कारण सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बरुड में, पंधाना ब्लॉक की ग्राम पंचायत बगमार में सरपंच पद के उप निर्वाचन के कारण सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बगमार में एवं खंडवा विकासखंड की ग्राम पंचायत जसवाडी में सरपंच के रिक्त पद के लिए उप निर्वाचन के कारण सम्पूर्ण ग्राम पंचायत जसवाडी क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों के अंतर्गत निवासरत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित की गई हैं।
नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों तथा उसके 100 मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों में चुनाव परिणाम घोषित होने तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व उनके प्रदर्शन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया गया है कि वह अपने शस्त्र 7 सितम्बर 2026 तक निकटतम पुलिस थाने या पुलिस लाइन में जमा कराकर प्राप्ति ले लें।

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