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मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए पंजीयन एवं सत्यापन 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के मेरिटधारी विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन के लिए लिंक उपलब्ध

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए पंजीयन एवं सत्यापन 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के मेरिटधारी विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन के लिए लिंक उपलब्ध

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मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए पंजीयन एवं सत्यापन 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश
कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के मेरिटधारी विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ
राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन के लिए लिंक उपलब्ध

गरियाबंद-:-23 अक्टूबर 2026/मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना 2026-27 के अंतर्गत कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के मेरिटधारी विद्यार्थियों के पंजीयन एवं सत्यापन के लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर 8 अक्टूबर 2026 से लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। योजना के अंतर्गत मेरिट सूची एवं आवश्यक दिशा-निर्देश राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल स्कूल स्कॉलरशिप डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के अनुक्रमांक के माध्यम से स्वयं पंजीयन कर सकेंगे तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र के आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का महाविद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध बोनाफाइड प्रमाण पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर संबंधित महाविद्यालय से प्रमाणित कराना होगा। विद्यार्थियों को महाविद्यालय की फीस रसीद के साथ प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा बैंक खाते की जानकारी दर्ज कर पूर्ण आवेदन संबंधित पूर्व अध्ययनरत विद्यालय को भेजना होगा। आवेदनों का सत्यापन पहले कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यालय द्वारा तथा इसके बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। दोनों स्तरों पर सत्यापन पूर्ण होने के बाद पात्र विद्यार्थियों के आवेदन लोक शिक्षण संचालनालय को भेजे जा सकेंगे। अंतरिम मेरिट सूची के प्रकाशन तथा दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध बजट के अनुसार अंतिम सूची तैयार कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित अधिकारियों एवं संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि योजना के अंतर्गत पंजीयन एवं सत्यापन सहित सभी आवश्यक कार्यवाही 31 अक्टूबर 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

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