वन विभाग की कार्रवाई_ घर से सागौन के 15 चिरान और 2 पलंग-पाट जब्त, वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज

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वन विभाग की कार्रवाई_ घर से सागौन के 15 चिरान और 2 पलंग-पाट जब्त, वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज

मैनपुर –:–उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व की टीम ने अवैध सागौन लकड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदा गांव निवासी मनोज कुमार साहू के घर से सागौन के 15 नग चिरान एवं उनसे निर्मित 2 पलंग-पाट जब्त किए हैं।

प्रारंभिक जांच में बरामद लकड़ी के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद वन विभाग ने प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।


वन विभाग को सूचना मिली थी कि संबंधित व्यक्ति के घर में अवैध रूप से सागौन की लकड़ी रखी गई है। सूचना के आधार पर उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व की टीम ने दबिश देकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर से सागौन के 15 चिरान और उसी लकड़ी से बने दो पलंग-पाट बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया।


वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बरामद लकड़ी के संबंध में वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सके। इस आधार पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।


वन विभाग का कहना है कि अवैध रूप से काटी गई या बिना अनुमति परिवहन एवं उपयोग में लाई गई वन उपज के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वन संपदा की अवैध कटाई, भंडारण और उपयोग किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।


फिलहाल जब्त लकड़ी की जांच, उसके स्रोत तथा पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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