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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित आईआईटी, एम्स, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चिकित्सा, एनआईटी एवं आईआईआईटी जैसे संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को मिलेगी तात्कालिक आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित आईआईटी, एम्स, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चिकित्सा, एनआईटी एवं आईआईआईटी जैसे संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को मिलेगी तात्कालिक आर्थिक सहायता

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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित
आईआईटी, एम्स, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चिकित्सा, एनआईटी एवं आईआईआईटी जैसे संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को मिलेगी तात्कालिक आर्थिक सहायता

गरियाबंद-:-07 अक्टूबर 2026/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों में चयन प्राप्त कर प्रवेश लिया है अथवा प्रवेश लेने की प्रक्रिया में हैं। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) एवं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) जैसे संस्थान शामिल हैं। पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 अक्टूबर 2026 तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, गरियाबंद के कार्यालय, कक्ष क्रमांक 56 में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन का निर्धारित प्रारूप सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एकलव्य डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन से भी आवेदन प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ये विद्यार्थी होंगे पात्र –
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गरियाबंद ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए। विद्यार्थी का उपर्युक्त राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में चयन होना आवश्यक है। आवेदन के साथ संबंधित संस्थान में चयन का प्रमाण-पत्र तथा प्रवेश लेने के लिए संस्था द्वारा जारी सूचना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारियों के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

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